मंत्री राकेश सचान के खिलाफ अवैध राइफल रखने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उधर, सुनवाई से पहले मंत्री की तबीयत बिगड़ गई। वह कोर्ट से सीधे घर चले गए। मंत्री के वकील अविनाश कटियार ने कोर्ट से और समय की मांग करते हुए अर्जी दी है।
इस मामले में यदि किसी को दोषी ठहराया जाता है तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है। एसीएमएम-3 की कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में एपीओ ऋचा गुप्ता ने बताया कि अवैध राइफल के मामले में बहस पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में अधिकतम तीन साल की सजा है। यह मामला 13 अगस्त 1991 में नौबस्ता थाने में दर्ज हुआ था। राकेश सचान का कहना था कि यह राइफल उनके नाना की थी जबकि पुलिस ने इसे अवैध माना था।